केन्द्र द्वारा कोविड महामारी को देखते हुये परिवहन से संबंधित वाहन ड्राईविंग लाईसेन्स एवं अन्य दस्तावेजों की वैधता 2021 तक बढ़ाई गयी हैं, इस संबंध में केन्द्र के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।